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मध्‍य प्रदेश सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) पॉलिसी नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति, 2025 की स्वीकृति

15 फ़रवरी 2025 by
THE NEWS GRIT

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क के विस्तार के लिए म.प्र. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) पॉलिसी नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति, 2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य में घरेलू उपयोग, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक इकाइयों को पाइपलाइन के माध्यम से पाईप्ड नेचुरल गैस (PNG) की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही, वाहनों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) का उपयोग बढ़ाने के लिए सीएनजी गैस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यह नीति सस्ती, स्वच्छ और कम प्रदूषण वाली ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की जा रही है , जिससे नागरिकों और उद्योगों को लाभ होगा।

मुख्य उद्देश्य

इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य घरों और उद्योगों के लिए स्वच्छ, सस्ता और किफायती ईंधन प्रदान करना है। सीएनजी गैस स्टेशन के माध्यम से वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी की आपूर्ति की जाएगी, जो पेट्रोल और डीजल की तुलना में सस्ता और प्रदूषण स्‍तर कम होता है।

नीति के लाभ

स्वच्छ और किफायती ईंधन: घरों में पाइप के माध्यम से गैस उपलब्ध होगी, जिससे गैस सिलेण्डर की बजाय सस्ती गैस का उपयोग होगा। यह आर्थिक रूप से लाभकारी होगा और जीवन स्तर में सुधार लाएगा।

महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार: घरों में पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति होने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे खाना पकाने के दौरान वायु प्रदूषण की समस्या कम होगी।

आर्थिक लाभ: यह नीति प्रदेश के विभिन्न परिवारों को गैस सिलेण्डर की तुलना में सस्ती गैस उपलब्ध कराएगी, जिससे आर्थिक लाभ मिलेगा और जीवन स्तर में सुधार होगा।

​ ​ ​Primary Source- shutterstock

नीति में किए गए प्रावधान

सिंगल विण्डो सिस्टम: विभिन्न अनुमतियां प्राप्त करने के लिए एक सिंगल विण्डो सिस्टम लागू किया गया है। इसके अंतर्गत, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अनुमतियां प्राप्त करने के लिए अधिकतम 60 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। पाइपलाइन बिछाने के लिए अधिकतम 77 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: कारोबार करने में आसानी के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनसे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

सीएनजी वाहनों को बढ़ावा: पॉलिसी के अंतर्गत सीएनजी वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्रतिशत जीवनकाल मोटरयान कर में छूट दी जाएगी। यह छूट पॉलिसी लागू होने के एक वर्ष तक मान्य रहेगी। हालांकि, वाहनों का पंजीयन शुल्क यथावत रहेगा।

नीति का क्रियान्वयन

इस पॉलिसी के माध्यम से राज्य में सीजीडी बुनियादी ढांचे का शीघ्र विकास और क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी आवश्यक अनुमतियां समय-सीमा में प्रदान की जाएंगी और भूमि आवंटन की प्रक्रिया स्पष्ट की जाएगी।

म.प्र. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) पॉलिसी नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति, 2025 राज्य के नागरिकों को स्वच्छ, सस्ता और कम प्रदूषण वाला ऊर्जा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति के लागू होने से राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे, और साथ ही आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टिकोण से भी राज्य को लाभ होगा।

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THE NEWS GRIT 15 फ़रवरी 2025
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